महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों का फ्लोर टेस्ट कल, होगा लाइव प्रसारण
प्रतिकात्मत्क तस्वीर (फाइल फोटो)

मुंबई: महाराष्ट्र के विपक्षी दलों की याचिकाओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को बुधवार शाम पांच बजे से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का अंतरिम निर्देश दिया. शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाली पीठ ने विपक्षी दलों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि विधायकों ने शपथ ग्रहण नहीं किया है, इसलिए 27 नवंबर को जल्द से जल्द बहुमत परीक्षण हो जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि बहुमत परीक्षण बुधवार शाम पांच बजे से पहले हो जाना चाहिए.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा और बहुमत परीक्षण गुप्त मतदान द्वारा नहीं होगा और सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि विधायकों का शपथ ग्रहण बुधवार शाम पांच बजे से पहले होना चाहिए. यह भी पढ़े: महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- कल शाम 5 बजे से पहले कराया जाए फ्लोर टेस्ट, नहीं होगा गुप्त मतदान

शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत में आवेदन कर देवेंद्र फडणवीस सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोकने का आग्रह किया. शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है