लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयोग ने तेलंगाना में 62 लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई, यह है वजह
तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भेजे एक संदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 10 ए के तहत 62 अयोग्य लोगों की ताजा सूची जारी की है. उनमें से 45 ने तेलंगाना विधानसभा का और 17 ने लोकसभा चुनाव लड़ा था.
तेलंगाना: चुनाव आयोग ने पहले के चुनावों में खातों का लेखा - जोखा दाखिल नहीं करने जैसे कारणों को लेकर तेलंगाना के 62 लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भेजे एक संदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 10 ए के तहत 62 अयोग्य लोगों की ताजा सूची जारी की है. उनमें से 45 ने तेलंगाना विधानसभा का और 17 ने लोकसभा चुनाव लड़ा था.
आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता को लागू कराने के लिए, दीवारों पर लिखे कुल 4,098 नारों, 29,526 पोस्टरों, 975 कट आउट्स, 11,485 बैनर, विभिन्न पार्टियों के 3498 झंडे समेत अन्य सामग्री को समूचे राज्य से हटाया गया है.
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