Hemant Soren Bail: हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, पांच महीने बाद जेल से आएंगे बाहर
झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. उन्हें जमीन घोटाला मामले में अदालत ने जमानत दे दी है. ऐसे में अब करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे.
Hemant Soren Bail: झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. उन्हें जमीन घोटाला मामले में अदालत ने जमानत दे दी है. वह करीब 5 महीने बाद अब जेल से बाहर आएंगे. हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. बता दें, अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने आज उन्हें बेल दे दी है.
सुनवाई के दौरान ED की ओर दलील दी गई कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है. यह पीएमएलए एक्ट में निहित प्रविधानों के तहत मनी लांड्रिंग है. हेमंत सोरेन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं. वह जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
ये भी पढ़ें: हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में हुए पेश
हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
ED की दलीलों के जवाब में हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट से कहा कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर ही है. सोरेन के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई केस नहीं बनता बल्कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है.