गोवा सरकार ने 2 अक्टूबर से अपने दफ्तरों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का किया फैसला
गोवा सरकार ने दो अक्टूबर से अपने दफ्तरों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है. आर्लेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से स्वीकृति मिलने के बाद यह निर्देश जारी किया है क्योंकि राज्य सरकार तटीय राज्य में पर्यावरण के अनुकूल और पुन: इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहती है.
पणजी: गोवा सरकार ने दो अक्टूबर से अपने दफ्तरों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है. इस संबंध में 25 सितंबर को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सामान्य प्रशासनिक विभाग के अवर सचिव श्रीपाद आर्लेकर ने कहा, ‘‘गोवा सरकार ने दो अक्टूबर, 2019 से सरकारी कार्यालयों, कैंटीन, बैठकों और कार्यक्रमों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक जैसे पानी की बोतल, ग्लास, प्लेट इत्यादि को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है.’’
आर्लेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से स्वीकृति मिलने के बाद यह निर्देश जारी किया है क्योंकि राज्य सरकार तटीय राज्य में पर्यावरण के अनुकूल और पुन: इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहती है.
पिछले महीने गोवा विधानसभा ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की सामग्री, बैग के निर्माण, बिक्री को प्रतिबंधित करने वाला एक विधेयक पारित किया था जिसमें इसका उल्लंघन करने वालों पर 2,500 रुपये से तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.