COVID-19: पंजाब में भारी पड़ेगी दिशा-निर्देशों की अनदेखी, पालन न करने पर जुर्माना लगाने की आवश्यकता पर दिया जोर
सीएम अमरिंदर सिंह (Photo Credits-ANI Twitter)

चंडीगढ़, 11 जून: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने सख्त रवैया अपनाते हुए गुरुवार को लोगों को मास्क पहनने और कोविड -19 के खिलाफ सावधानियों का पालन न करने पर जुर्माना लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने एक ट्वीट में जानकारी दी, मुझे दुख है कि मास्क पहनने और कोविड (Covid) के खिलाफ अन्य सावधानियों का पालन नहीं करने के लिए हमें अपने लोगों पर फाइन लगाने की जरूरत है.

सरकार अकेले कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकती है और मैं सभी का समर्थन चाहता हूं. किसी भी फ्लू जैसे लक्षण को हल्के में न लें और तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं. राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि घर में क्वारंटीन के निदेशरें का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए जुर्माना 500 रुपये है. उल्लंघनकर्ता द्वारा जुर्माने का भुगतान न करने पर, आईपीसी की धारा 188 के तहत महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.