चुनावी हलफनामे पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन-काम में पारदर्शिता, प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. चांदनी चौक से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नोटिस जारी किया है. ये नोटिस चुनावी हलफनामे में पत्नी की आय के स्रोत का जिक्र न करने के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए किया गया है. वही इस पुरे मामले पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने कहा कि अभी तक मैंने हाईकोर्ट का नोटिस नहीं देखा. मैंने ये खबर अभी टीवी पर ही देखी है.

डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने कहा कि हाईकोर्ट (Delhi High Court) की नोटिस देखने के बाद मैं अपना पक्ष अदालत में रखूंगा बाकी अपने 25 साल के लंबे करियर में हमेशा पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की है. इसके लिए किसी प्रमाण की जरुरत नहीं है. यह भी पढ़े-केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने AES के मरीजों के लिए 8 खास एंबुलेंस तैनात करने का दिया आदेश

ज्ञात हो कि दिल्ली कोर्ट (Delhi High Court) में एक व्यक्ति ने याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया है कि चुनावी हलफनामें में डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने अपनी पत्नी की आय के स्त्रोत का जिक्र नहीं किया है. जबकि चुनाव आयोग ( Election commission of India) के नियमों के अनुसार प्रत्याशी को अपने साथ अपनी पत्नी की संपत्ति की जानकारी हलफनामें में देनी चाहिए होती है. यह भी पढ़े-दिल्ली: सांप्रदायिक तनाव के बीच हौजकाजी पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, कहा- यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण, सद्भाव बनाए रखे लोग

बता दें कि कोर्ट (Delhi High Court) ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर तय की है. अप्रैल- मई में हुए संसदीय चुनावों में हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने कांग्रेस (Congress) के जय प्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के पंकज गुप्ता को हराकर चांदनी चौक सीट (Chandni Chowk Seat)  पर जीत हासिल की थी. इसके साथ ही डॉ. हर्षवर्धन पेशे से ENT डॉक्टर भी हैं.