दिल्ली अग्निकांड: मृतकों में बिहार के मजदूर भी शामिल, CM नीतीश ने की मुआवजे की घोषणा, मंत्री संजय झा ने इस विभाग को ठहराया जिम्मेदार
दिल्ली के रानी झांसी रोड पर रविवार सुबह अनाज मंडी में हुई भीषण अगलगी की घटना में 43 लोगों की मौत हुई है. मृतकों में शामिल कई सारे मजदूर बिहार के रहने वाले हैं. इस बीच, दिल्ली अग्निकांड में मारे गए बिहार के लोगों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है.
Delhi Fire: दिल्ली के रानी झांसी रोड पर रविवार सुबह अनाज मंडी (Anaj Mandi) में हुई भीषण अगलगी की घटना में 43 लोगों की मौत हुई है. मृतकों में शामिल कई सारे मजदूर बिहार (Bihar) के रहने वाले थे. इस बीच, दिल्ली अग्निकांड में मारे गए बिहार के मजदूरों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने दो लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. उधर, बिहार सरकार में मंत्री संजय झा (Sanjay Jha) ने कहा कि ये तो होना ही था. आप जाइए और अंदर स्थिति देखिए, वहां नंगी तारें (Live Wires) हैं. उन्होंने कहा कि मृतकों में अधिकतम लोग पूर्वांचल (Purvanchal) और बिहार से थे, मधुबनी और दरभंगा (Darbhanga) के लोग थे. यह पूरी विफलता पॉवर डिपार्टमेंट (Power Department) की है.
उधर, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आग लगने की घटना में मारे गए लोगों को 10-10 लाख रुपये और झुलसे लोगों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में मारे गए लोगों के परिजन के लिए दो-दो लाख रुपये और झुलसे लोगों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. यह भी पढ़ें- Delhi Fire: फैक्ट्री में आग से 43 लोगों की मौत, 10-10 लाख मुआवजा देगी केजरीवाल सरकार, सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश.
इससे पहले दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की जानकारी सुबह पांच बजकर 22 मिनट पर मिली जिसके बाद दमकल की 30 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया. उन्होंने बताया कि 150 दमकल कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया और 63 लोगों को इमारत से बाहर निकाला.
अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. दमकल अधिकारियों ने बताया कि 43 श्रमिक मारे गए और दो दमकल कर्मी घायल हुए हैं. बहरहाल, दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने जिला मजिस्ट्रेट (मध्य) को जांच करने और सात दिन के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.