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प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी से बचने की कांग्रेस विधायक डी.के. शिवकुमार की याचिका का किया विरोध

प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक डी.के. शिवकुमार को गिरफ्तारी संरक्षण देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया. कांग्रेस के विधायक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोपों के बाद अदालत में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की है.

प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी से बचने की कांग्रेस विधायक डी.के. शिवकुमार की याचिका का किया विरोध
कांग्रेस विधायक डी.के. शिवकुमार (Photo Credits: IANS)

बेंगलुरू : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक डी.के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) को गिरफ्तारी संरक्षण देने की मांग वाली याचिका का विरोध किया. एक अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के विधायक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोपों के बाद अदालत में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की है.

नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एक ईडी अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "हमारे वरिष्ठ वकील एम. बी. नरगुंड ने शिवकुमार की रिट याचिका पर आपत्ति दर्ज की है. उन्होंने याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है, क्योंकि विधायक को शुक्रवार दोपहर नई दिल्ली में हमारी जांच टीम के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है."

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गिरफ्तारी के डर से नई दिल्ली में जांच टीम के सामने आने से पहले 57 वर्षीय शिवकुमार ने अंतरिम संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने सुनवाई को अपराह्न् तक के लिए स्थगित करने से पहले शिवकुमार के वकील बी.वी. आचार्य से कहा कि वह ईडी अदालत से संपर्क करें, क्योंकि उन्होंने दिसंबर के सम्मन को रद्द करने की उनके मुवक्किल की रिट याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी.

कथित मनी लॉन्डरिंग का मामला दो अगस्त, 2017 को तब सामने आया, जब आयकर की टीम ने नई दिल्ली में शिवकुमार के फ्लैट पर छापा मारा, और 8.59 करोड़ रुपये बेहिसाबी नकदी जब्त की. विधायक और चार अन्य के खिलाफ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 व 278 के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 30, 2019 04:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).