नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक मनोज शौकीन के खिलाफ 31 दिसंबर 2018 और इसी साल एक जनवरी की मध्य रात्रि को कथित रूप से बंदूक की नोंक पर अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने और उसे धमकाने को लेकर मामला दर्ज किया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पीड़िता ने गुरुवार को पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद नांगलोई विधानसभा से दो बार विधायक रहे शौकीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 31 दिसंबर 2018 को वह अपने पति, भाई और एक चचेरे भाई के साथ मायके से मीरा बाग स्थित अपने ससुराल जा रही थी. लेकिन घर जाने के बजाय उसके पति उसे पश्चिम विहार क्षेत्र में एक होटल ले गए.
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एफआईआर के अनुसार, "जब हम होटल पहुंचे, तो नए साल का जश्न मनाने के लिए मेरे कुछ रिश्तेदार पहले से ही वहां मौजूद थे. पार्टी खत्म होने के बाद, हम रात 12.30 बजे मेरी ससुराल पहुंचे. मेरे पति अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए और मैं सोने चली गई." पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने इसके बाद आरोप लगाया कि रात लगभग 1.30 बजे उसके ससुर ने उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा क्योंकि वे उससे कुछ बात करना चाहते थे.
एफआईआर के अनुसार, "कमरे में आते ही उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया. इसके बाद मैंने उन्हें सोने के लिए जाने को कहा क्योंकि वे शराब पिए हुए थे. लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक निकाल ली, मुझे थप्पड़ मारा तथा जब मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया. शुरुआत में शादी और अपने भाई को बचाने के लिए मैंने खुद को उनके खिलाफ शिकायत करने से रोक लिया."
पीड़िता ने कहा कि उसके ससुराल वालों के खिलाफ साकेट कोर्ट की क्राइम अगेंस्ट वीमेन (सीएडब्ल्यू) सेल में पहले से ही घरेलू हिंसा का मामला दर्ज है. यह शिकायत उन्होंने अपनी शादी के ठीक बाद पिछले साल दिसंबर में दर्ज कराई थी.
एफआईआर के अनुसार, "इसी साल सात जुलाई को सीएडब्ल्यू सेल में मेरी मां और पिता का उत्पीड़न हुआ. इस संबंध में साकेत पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है. बुधवार को जब मैं घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में साकेत कोर्ट पहुंची और मेरा बयान लिखने के लिए प्रोटेक्शन अधिकारी से मिली, तो संबंधित प्रोटेक्शन अधिकारी ने मुझे मेरी तथा मेरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया. इसके बाद मैंने अपनी घटना के बारे में अधिकारी तथा अपने परिजनों को बताया."
पुलिस के अनुसार, शौकीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उपायुक्त (आउटर) सेजू पी. कुरुविला ने कहा, "हमने मामले की जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई की जाएगी."