Babri Masjid Demolition Verdict: रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले-विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था. इस पुरे वाकये को लेकर समय-समय पर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है. इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को एक पहचान जरूर दिखाई यह कहना गलत नहीं होगा. इसी पुरे मामले में अब 28 साल बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है.

रणदीप सिंह सुरजेवाला और बाबरी मस्जिद (Photo Credits-ANI/File Image)

नई दिल्ली, 30 सितंबर. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid Demolition Case) का ढांचा गिरा दिया गया था. इस पुरे वाकये को लेकर समय-समय पर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है. इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को एक पहचान जरूर दिखाई यह कहना गलत नहीं होगा. इसी पुरे मामले में अब 28 साल बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने पुरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विशेष सीबीआई कोर्ट का फैसला साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है.

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैरकानूनी अपराध था लेकिन विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. विशेष अदालत का निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल है. यह भी पढ़ें-Babri Masjid Demolition Verdict: बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी बरी

ANI का ट्वीट-

वहीं इस पुरे मामले पर सीबीआई की विशेष कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी नेता उमा भारती, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह,विनय कटियार सहित सभी 32 आरोपियों को बरी किया है. फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने प्रसन्नता व्यक्त की है. साथ ही जय श्री राम कहकर फैसले का स्वागत भी किया है.

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