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Babri Masjid Demolition Verdict: बाबरी विध्वंस पर कोर्ट के फैसले को मुरली मनोहर जोशी ने बताया ऐतिहासिक

वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने बुधवार को बाबरी विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किये जाने के फैसले को ‘‘ऐतिहासिक’’ करार देते हुए उम्मीद जताई कि इसी के साथ ही विवाद की भी इतिश्री हो जानी चाहिए.

Babri Masjid Demolition Verdict: बाबरी विध्वंस पर कोर्ट के फैसले को मुरली मनोहर जोशी ने बताया ऐतिहासिक
मुरली मनोहर जोशी (Photo Credits: PTI)

नयी दिल्ली: वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने बुधवार को बाबरी विध्वंस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किये जाने के फैसले को ‘‘ऐतिहासिक’’ करार देते हुए उम्मीद जताई कि इसी के साथ ही विवाद की भी इतिश्री हो जानी चाहिए. वयोवृद्ध भाजपा नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी व अन्य के साथ जोशी भी इस मामले में आरोपी थे. फैसले के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा, ‘‘अदालत ने एक एतिहासिक निर्णय सुनाया है.’’ Babri Masjid Demolition Verdict: बाबरी विध्वंस के फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने लगाए ‘जय श्री राम’ के नारे

इस मामले में उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने सही पक्षों और तथ्यों को न्यायालय के सामने रखा. उन्होंने कहा, ‘‘उनका परिश्रम था जिससे इस जटिल मामले में भरपूर प्रयत्नों के बाद सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख पाई और न्यायाधीश ने सच को सबके सामने रख दिया.’’ जोशी ने कहा कि इस निर्णय ने सिद्ध कर दिया है, ‘‘हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे.’’ उत्तर प्रदेश: CM योगी आदित्यनाथ ने अदालत के फैसले का किया स्वागत, कहा- कांग्रेस ने वोट बैंक लिए लोगों को फंसाया

फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए. सारे देश को भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए. इस अवसर पर मैं एक ही बात कहूंगा कि ‘जय जय श्री राम’ और ‘सबको सन्मति दे भगवान’.’’

गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यह एक आकस्मिक घटना थी. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों ने उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी.

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2020 02:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).