AIIMS Security Guards Assault Case: AAP विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिए गए, कोर्ट ने 2 साल की सजा बरकरार रखी

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के एक सेशंस कोर्ट ने साल 2016 में एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाए गए सजा के आदेश को बरकरार रखा.

राजनीति Team Latestly|
AIIMS Security Guards Assault Case: AAP विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिए गए, कोर्ट ने 2 साल की सजा बरकरार रखी
सोमनाथ भारती (Photo Credits: ANI)

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में ले लिया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली (Delhi) के एक सेशंस कोर्ट (Sessions Court) ने साल 2016 में एम्स के सुरक्षाकर्मियों (AIIMS Security Guards) के साथ मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा Two Years Imprisonment) सुनाई. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट (Magistrate) द्वारा सुनाए गए सजा के आदेश को बरकरार रखा. रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया है.

इस बीच, कोर्ट से फैसला आने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगे के दोषी के रूप में सजा भुगतने के लिए कोर्ट ने जेल भेजा. एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ साल 2016 में मारपीट मामले में नेता की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. यह भी पढ़ें- Baba Ka Dhaba: आप नेता सोमनाथ भारती पहुंचे 'बाबा का ढाबा', बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर लाई खुशी.

ANI का ट्वीट-

कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट से जुड़े साल 2016 के मामले में सोमनाथ भारती को आईपीसी की धारा 323 व 353 के तहत सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया. आईपीसी 147 r/w 149 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत सुनाई गई सजा को बरकरार रखा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को सोमनाथ भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ एम्स में जेसीबी से एक चारदीवारी को गिरा दिया था.

AIIMS Security Guards Assault Case: AAP विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिए गए, कोर्ट ने 2 साल की सजा बरकरार रखी

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के एक सेशंस कोर्ट ने साल 2016 में एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाए गए सजा के आदेश को बरकरार रखा.

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AIIMS Security Guards Assault Case: AAP विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिए गए, कोर्ट ने 2 साल की सजा बरकरार रखी
सोमनाथ भारती (Photo Credits: ANI)

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में ले लिया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली (Delhi) के एक सेशंस कोर्ट (Sessions Court) ने साल 2016 में एम्स के सुरक्षाकर्मियों (AIIMS Security Guards) के साथ मारपीट के मामले में सोमनाथ भारती को दो साल कैद की सजा Two Years Imprisonment) सुनाई. कोर्ट ने मजिस्ट्रेट (Magistrate) द्वारा सुनाए गए सजा के आदेश को बरकरार रखा. रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया है.

इस बीच, कोर्ट से फैसला आने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सोमनाथ भारती को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगे के दोषी के रूप में सजा भुगतने के लिए कोर्ट ने जेल भेजा. एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ साल 2016 में मारपीट मामले में नेता की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. यह भी पढ़ें- Baba Ka Dhaba: आप नेता सोमनाथ भारती पहुंचे 'बाबा का ढाबा', बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर लाई खुशी.

ANI का ट्वीट-

कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट से जुड़े साल 2016 के मामले में सोमनाथ भारती को आईपीसी की धारा 323 व 353 के तहत सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया. आईपीसी 147 r/w 149 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत सुनाई गई सजा को बरकरार रखा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को सोमनाथ भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ एम्स में जेसीबी से एक चारदीवारी को गिरा दिया था.

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कोर्ट ने एम्स के सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट से जुड़े साल 2016 के मामले में सोमनाथ भारती को आईपीसी की धारा 323 व 353 के तहत सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया. आईपीसी 147 r/w 149 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत सुनाई गई सजा को बरकरार रखा. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को सोमनाथ भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ एम्स में जेसीबी से एक चारदीवारी को गिरा दिया था.

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