महाराष्ट्र पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर कोर्ट से बड़ी राहत, चुनावी हलफनामे के मामले में मिली जमानत
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा न करने की शिकायत पर एक आपराधिक मामले में जमानत हासिल की
मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने गुरुवार को 2014 के अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा न करने की शिकायत पर एक आपराधिक मामले में जमानत हासिल की. इस मामले में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी. एस. इंगल ने फडणवीस को एक अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद वह अदालत में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी. वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता सतीश उके ने फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करते हुए 2014 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने पर आवेदन दायर किया है.
फडणवीस को हालांकि पिछले चार अवसरों पर अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी. इस मामले में वह गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत परिसर पहुंचे. उनके साथ पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) परिनय फ्युक, वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर और वकील उदय डबले के साथ ही उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे.
उके ने फडणवीस को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया. जमानत देते समय मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इंगल ने फडणवीस को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया. फडणवीस ने बाद में मीडिया से कहा, "इनमें से कोई भी मामला व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ नहीं है, लेकिन 1995-1997 में झुग्गीवासियों के लिए सार्वजनिक आंदोलन से संबंधित निजी मामला है. वह नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं.