पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

कानपुर, 22 जून : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की के शारीरिक शोषण के आरोपित रेहान की जमानत याचिका विशेष पॉक्सो अदालत ने खारिज कर दी. न्यायाधीश राजवीर सिंह ने पाया कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि आरोपी ने उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाये थे, लेकिन चूंकि वह 18 वर्ष से कम उम्र की थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के प्रावधानों के अनुसार उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं था, इसलिए आरोपी द्वारा किया गया अपराध जघन्य था.

इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, अदालत की राय थी कि जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे, इसलिए जमानत की अर्जी खारिज किए जाने योग्य थी. एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने कहा कि पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी रेहान ने उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ दो से तीन बार शारीरिक संबंध बनाए जिसके बाद वह गर्भवती हो गई. यह भी पढ़ें : Maharashtra: एकनाथ शिंदे बोले- बीजेपी से नहीं हुई कोई बातचीत, हमारे पास हैं 46 विधायक, बढे़गी MLA की संख्या

उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और जब लड़की के परिवार के सदस्यों ने विरोध किया, तो रेहान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उसके बेटे को भी पीटा. शिकायतकर्ता ने उसे इसलिए फंसाया था, ताकि वह कर्ज की रकम का गलत इस्तेमाल कर सके. बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि चूंकि आरोपी 13 मई से जेल में है और निर्दोष है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.