उत्तर प्रदेश: मथुरा में बारह साल पुराने बिजली चोरी मामले में दो साल की हुई जेल, एक लाख का लगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक विशेष अदालत ने बारह साल पुराने बिजली चोरी कर आटा चक्की चलाने के मामले में आटा चक्की संचालक को दो साल के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. बिजली विभाग के प्रवक्ता के अनुसार 17 जून 2007 को सुरीर व नौहझील बिजलीघर के विजिलेंस प्रभारी सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में बनी टीम ने नौहझील के गांव हसनपुर में बिजली की चेकिंग की थी.
मथुरा : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा जिले में एक विशेष अदालत ने बारह साल पुराने बिजली चोरी कर आटा चक्की चलाने के मामले में आटा चक्की संचालक को दो साल के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
बिजली विभाग के प्रवक्ता के अनुसार 17 जून 2007 को सुरीर व नौहझील बिजलीघर के विजिलेंस प्रभारी सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में बनी टीम ने नौहझील के गांव हसनपुर में बिजली की चेकिंग की थी. चेकिंग में पाया गया कि रामवीर के यहां कटिया डालकर धड़ल्ले से आटा चक्की चलाई जा रही है.
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इस मामले में तत्कालीन कार्यवाहक अवर अभियंता (जेई) नवल सिंह ने रामवीर के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई और मोटर, केबिल, पिसाई रेट की कॉपी व अन्य उपकरण बरामद किए थे. इस मामले में 12 साल से भी अधिक समय तक चली सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम इच्छुक यादव ने रामवीर को बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 15, 2019 12:52 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

