Covid-19: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में संक्रमित व्यक्तियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश देने के आदेश
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में प्रशासन ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन और अवकाश के अधिकारों के संरक्षण आदेश दिए हैं. इस दौरान उन्हें वेतन सहित अवकाश पर माना जाएगा.
नोएडा: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) इलाके में प्रशासन ने कोरोना वायरस (Covid-19) से प्रभावित मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन और अवकाश के अधिकारों के संरक्षण आदेश दिए हैं. गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शनिवार रात जारी आदेश में कहा है कि नियोक्ताओं को कोरोना वायरस से प्रभावित श्रमिकों को अलग रख कर उपचार (isolation) के दौरान 28 दिन का वेतन देने का ओदश दिया है. इस दौरान उन्हें वेतन सहित अवकाश पर माना जाएगा. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में प्रशासन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश भर में बंद के आदेश से प्रभावित दुकानों, प्रतिष्ठानों और कारखानों को अपने श्रमिकों/ कर्मचारियों को इस अवधि की वेतन सहित छुट्टी देनी होगी.
इसका उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनिमय के तहत जेल और जुर्माना हो सकता है. यह आदेश ऐसे समय दिए गए हैं जब इन इलाकों से हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों के पलायन की खबरें आ रही हैं. गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह (B.N. Singh) ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को आपदा घोषित कर रखा है और आवाजाही पर रोक लगा दी है ताकि इस वायरस के संक्रमण की रोकथाम की जा सके. यह भी पढ़ें: Covid-19: चीन में कोरोना वायरस के 45 नए मामले सामने आए, पांच लोगों की मौत
सिंह ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत यह आदेश दिया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी. आदेश के अनुसार प्रशासन के इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को इस अधिनियम की धारा 51 के तहत दंडित किया जाएगा इसमें 1 साल की सजा और अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है . प्रशासन ने कहा है कि लोग इस बारे में उसके समेकित नियंत्रण कक्ष में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं जिसका नंबर है-0120 2544700. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 26 मामलों की पुष्टि हुई है. नोएडा प्रशासन ने शनिवार को एक और आदेश जारी कर इलाके के मकान मालिकों को श्रमिकों से किराए की वसूली में एक माह की मोहलत देने को कहा है.