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सिर्फ 7 दिन बचे हैं! जानें PM Fasal Bima Yojana के लिए कैसे करें आवेदन और कौन से डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक ऐसी सरकारी योजना है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों और फसल के अन्य नुकसान से राहत देने के लिए शुरू की गई थी.

सिर्फ 7 दिन बचे हैं! जानें PM Fasal Bima Yojana के लिए कैसे करें आवेदन और कौन से डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी?
PM Kisan 20th Installment Date Not Declared Yet.

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक ऐसी सरकारी योजना है, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट हमलों और फसल के अन्य नुकसान से राहत देने के लिए शुरू की गई थी. इस योजना के तहत खरीफ सीजन की फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है. इस योजना का फायदा हर उस किसान को मिल सकता है जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगा रहा है.

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किसे मिलेगा फसल बीमा का लाभ?

  • वह किसान खुद की ज़मीन पर खेती करता हो या किराए (बंटाई) पर.
  • वह किसान जिसने अल्पकालिक फसल ऋण लिया है, उसका बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा.
  • बीमा केवल उन्हीं फसलों पर मिलेगा, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हों.
  • किसान का फसल क्षेत्र और बोई गई फसल का विवरण प्रमाणित होना जरूरी है.

जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

1. पासपोर्ट साइज फोटो – पहचान के लिए.

2. बैंक पासबुक – मुआवजे की राशि सीधे किसान के खाते में भेजी जाती है.

3. भूमि रिकॉर्ड या पट्टा समझौता – खेती के अधिकार को साबित करने के लिए.

4. पहचान प्रमाण – आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड में से कोई एक.

5. पता प्रमाण – आधार, बिजली बिल या राशन कार्ड आदि.

6. फसल घोषणा पत्र – किसान ने कौन सी फसल बोई है, इसका उल्लेख.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

  • सबसे पहले pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • 'Farmer Corner' में जाकर 'Guest Farmer' का चयन करें.
  • जरूरी डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
  • फिर 'Apply for Crop Insurance Yourself' पर क्लिक करके लॉगिन करें.
  • फॉर्म में सभी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें.
  • इसके बाद आप बीमा प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं.

कब नहीं मिलेगा बीमा का लाभ?

अगर आपकी फसल गैर-अधिसूचित क्षेत्र में है. अगर नुकसान फसल चक्र के बाहर हुआ है, जैसे बोने से पहले या कटाई के काफी बाद. अगर पहले ही उसी नुकसान पर कोई मुआवजा लिया जा चुका है.

योजना क्यों है फायदेमंद?

किसानों को कम प्रीमियम पर फसल सुरक्षा मिलती है. खरीफ सीजन में केवल 2% प्रीमियम किसान को देना होता है. बाकी राशि सरकार देती है. प्राकृतिक आपदा के समय आर्थिक नुकसान से राहत मिलती है और किसान की आय को स्थिरता मिलती है.

तो किसान भाइयों, अगर आप खरीफ सीजन में खेती कर रहे हैं तो 31 जुलाई से पहले अपना बीमा जरूर करवाएं और फसल को सुरक्षित बनाएं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2025 11:13 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).