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No Maharashtra Bandh Tomorrow: बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद शरद पवार ने राजनीतिक दलों से बंद वापस लेने की अपील की

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने 24 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में प्रस्तावित बंद को रद्द करने की अपील की है. यह अपील बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें बंद को असंवैधानिक करार दिया गया था.

No Maharashtra Bandh Tomorrow: बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद शरद पवार ने राजनीतिक दलों से बंद वापस लेने की अपील की
Sharad Pawar | PTI

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने 24 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में प्रस्तावित बंद को रद्द करने की अपील की है. यह अपील बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें बंद को असंवैधानिक करार दिया गया था. पवार ने X पर किए एक पोस्ट में लिखा, इस बंद का उद्देश्य बदलापुर घटना पर ध्यान आकर्षित करना था और इसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना गया है.

हालांकि, कोर्ट के इस फैसले के बाद और सुप्रीम कोर्ट में तात्कालिक अपील की संभावना न होने के कारण, पवार ने राजनीतिक दलों से न्यायिक फैसले का सम्मान करने और बंद को रद्द करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि हमें संविधान और न्यायपालिका के प्रति सम्मान दिखाते हुए इस निर्णय का पालन करना चाहिए.

शरद पवार ने की बंद वापस लेने की अपील

शरद पवार ने अपने पोस्ट में लिखा, "बदलापुर घटना के मद्देनजर कल... 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया था. उन दो मासूम बच्चियों के साथ किया गया अत्याचार बेहद घिनौना था. परिणामस्वरूप समाज के सभी स्तरों से इस संबंध में प्रबल जनभावनाएं उभरीं. ये इस मामले पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश थी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'यह बंद भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में था. हालांकि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बंद असंवैधानिक है. उक्त निर्णय के विरूद्ध समय सीमा के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है. चूंकि भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए अनुरोध है कि संविधान का सम्मान करते हुए कल के बंद को वापस ले लिया जाए.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 23, 2024 06:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).