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निर्भया गैंगरेप केस: दोषी मुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किया बड़ा दावा, कहा- जेल में उसके साथ हुआ यौन उत्पीड़न 

देश को झंकझोर कर रखने वाले मामले निर्भया केस में दोषी मुकेश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है. बताना चाहते है 16 दिसंबर, 2012 को राजधानी दिल्ली में हुए गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी मुकेश की याचिका पर भारत की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है. इस मामले में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक सनसनीखेज दावा किया है. वकील ने कोर्ट में कहा कि तिहाड़ जेल में बंद मुकेश के साथ शारीरिक शोषण हुआ है.

निर्भया गैंगरेप केस: दोषी मुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किया बड़ा दावा, कहा- जेल में उसके साथ हुआ यौन उत्पीड़न 
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

नई दिल्ली. देश को झंकझोर कर रखने वाले मामले निर्भया केस ( Nirbhaya Gangrape) में दोषी मुकेश को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है. बताना चाहते है 16 दिसंबर, 2012 को राजधानी दिल्ली में हुए गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी मुकेश कुमार सिंह (Mukesh Kumar Singh) की याचिका पर भारत की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है. इस मामले में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक सनसनीखेज दावा किया है. वकील ने कोर्ट में कहा कि तिहाड़ जेल में बंद मुकेश के साथ शारीरिक शोषण हुआ है.

बता दें कि दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज हो जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसपर आज सुनवाई के दौरान मुकेश के वकील ने अपनी दलील पेश  करते हुए कहा कि आपको हर कदम पर अपना दिमाग चलाना होता है. वही तिहाड़ जेल में मुकेश के साथ बुरी तरह मारपीट हुई थी. यह भी पढ़े-निर्भया गैंगरेप केस: दया याचिका खारिज होने के खिलाफ एक दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

ANI का ट्वीट-

ज्ञात हो कि निर्भया गैंगरेप के दोषियों को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया है. जिसके बाद उनकी फांसी की सजा तय हो गयी है. निर्भया के चारों दोषी विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को तिहाड़ जेल के नंबर तीन में फांसी दी जानी है. इसके लिए 1 फरवरी की सुबह 6 बजे का समय तय किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 28, 2020 03:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).