निर्भया के गुनाहगारों की पुनर्विचार याचिका पर SC आज करेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा से 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप और हत्या के मामले में सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज निर्भया गैंगरेप मामले में चार में से तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा. इसी साल मई की 4 तारीख को देश की सर्वोच्च न्यायलय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी. चौथे आरोपी अक्षय कुमार सिंह (31) ने सुप्रीम कोर्ट के पांच मई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की है. सभी आरोपियों ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की है. एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा से 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप और हत्या के मामले में सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट में तीनों आरोपियों ने अदालत में गुहार लगाई है कि वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं हैं. वे बेहद गरीब परिवार से आते हैं और इसलिए उन्हें सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए.
बता दें कि साल 2012 में निर्भया के साथ साउथ दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने गैंग रेप किया था और गंभीर चोट पहुंचाने के बाद सड़क पर फेंक दिया था. सरकार की ओर से निर्भया को सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया था जहां 29 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस घिनौने कांड में एक आरोपी नाबालिग था, उसे किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया और तीन साल के लिए सुधार गृह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था.