नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने निर्भया गैंगरेप व हत्या के दोषी पवन कुमार गुप्ता (Pawan Kumar Gupta) की दया याचिका खारिज कर दी है. सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को पवन की दया याचिका मिली थी, जिसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. इससे कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामलें में चार में से एक दोषी पवन की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस अलग याचिका में पवन की फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई है क्योंकि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है. हालांकि अब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है. Nirbhaya Gangrape Case: दोषी पवन की अपील- ओपन कोर्ट में हो सुनवाई
उल्लेखनीय है कि आज दोपहर को देश की शीर्ष कोर्ट ने निर्भया के गुनहगार पवन कुमार गुप्ता की सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने कहा, ''फांसी पर रोक की अर्जी खारिज की जाती है. सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है.'' पवन कुमार ने सुधारात्मक याचिका में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की थी. उसने मृत्यु होने तक दोषी को फांसी पर लटकाने के लिये निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की भी गुहार की थी.
Tihar Jail official: Pawan Jallad, hangman today performed dummy execution of convicts of 2012 Delhi gang-rape case pic.twitter.com/9SxLmTnrDA
— ANI (@ANI) March 2, 2020
इससे पहले मुकेश और विनय ने अपनी याचिकाओं को खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग चुनौती दी थी, जो कि खारिज हो चुकी है. वहीं अक्षय ने अपनी दया याचिका खारिज होने को चुनौती नहीं दी.
गौरतलब है कि 16-17 दिसंबर 2012 की रात फिथिजियोरेपी की 23 वर्षीय छात्रा से दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप किया गया था और लगभग 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषी मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार को मौत की सजा सुनाई है. सभी दोषियों को मंगलवार की सुबह छह बजे फांसी दी जानी है. तिहाड़ जेल के अधिकारी ने बताया कि फांसी की तैयारी पूरी है आज पवन जल्लाद ने 2012 गैंगरेप मामले के दोषियों को डमी फांसी भी दी.