News

Supreme Court Ban NEET Counselling: सुप्रीम कोर्ट का नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, ग्रेस मार्क्स हटाए गए

नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में धांधली को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है

Supreme Court Ban NEET Counselling:  सुप्रीम कोर्ट का नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, ग्रेस मार्क्स हटाए गए
Photo Credit:- Wikimedia Commons Pixabay

Supreme Court Ban NEET Counselling: नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में धांधली को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है. इस फैसले के बाद अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी. उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है.

उनको फिर से 23 जून को परीक्षा देनी होगी और रिजल्ट 30 जून को आएगा. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. परीक्षा में उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में गुरुवार को दलीलें पेश की गईं. जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनको अब ओरिजिनल मार्क ही दिया जाएगा. उनके पास ओरिजिनल मार्क्स रखने या फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर उम्मीदवार दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा. दोबारा परीक्षा सिर्फ वही अभ्यर्थी दे सकेंगे, जिनका समय कम कर दिया गया था. सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच को बताया गया कि 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड वापस ले लिए गए हैं और रद्द कर दिए गए हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 13, 2024 01:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).