New GST Rates Updates: 22 सितंबर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें, क्या सस्ता होगा या महंगा? यहां देखें पूरी List

New GST Rates To Come Into Effect From September 22: देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) व्यवस्था में बड़े सुधार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. बस एक दिन बाद यानी सोमवार से नया GST स्ट्रक्चर लागू होगा. केंद्र सरकार का कहना है कि इन सुधारों से आम लोगों की जिंदगी आसान होगी और व्यापार  जगत के लिए भी टैक्स अनुपालन (Tax Compliance) सरल बनेगा. 22 सितंबर से लागू होने वाले इस नए स्ट्रक्चर में टैक्स स्लैब को तीन मुख्य दरों में विभाजित किया गया है. पहला- आवश्यक वस्तुओं पर 5% GST, दूसरा- ज्यादातर सामान और सेवाओं पर 18% GST, और तीसरा- लग्जरी व हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स.

सरकार का दावा है कि इस कदम से टैक्स कलेक्शन आसान होगा, जनता का बोझ कम होगा और खपत बढ़ेगी. नए नियमों के तहत, पैकेज्ड फूड, साबुन और स्टेशनरी जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी.

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22 सितंबर से सस्ती या महंगी होने वाली वस्तुओं की पूरी लिस्ट

 

कृषि और पशुपालन

  • Live horses → 12% से घटकर 5%
  • Bidi wrapper leaves (tendu) → 18% से घटकर 5%
  • Indian Katha → 18% से घटकर 5%

डेयरी उत्पाद

  • UHT milk → 5% से Nil
  • Condensed milk → 12% से 5%
  • Butter, ghee, dairy fats → 12% से 5%
  • Cheese → 12% से 5%
  • Paneer (पैक्ड) → 5% से Nil

ड्राई फ्रूट्स व नट्स

  • Brazil nuts (सूखे) → 12% से 5%
  • Other nuts (बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि) → 12% से 5%
  • Dried dates, figs, mangoes, avocados → 12% से 5%

मीट और फिश

  • Sausages और prepared meat products → 12% से 5%
  • Prepared fish, caviar → 12% से 5%
  • Extracts/juices of meat & fish → 12% से 5%

शुगर और मिठाई

  • Refined sugar (with flavour/colour) → 12% से 5%
  • अन्य sugars, glucose, fructose syrups → 18% से 5%
  • Chocolate, cocoa products → 18% से 5%
  • Pastry, cakes, biscuits → 18% से 5%

पेय पदार्थ

  • Packaged coconut water → 12% से 5%
  • Tea, coffee extracts → 18% से 5%
  • Plant-based milk drinks → 18% से 5%
  • Fruit juice drinks → 12% से 5%
  • Carbonated beverages (fruit drink/juice mix)28% से 40% (बढ़ा)
  • Aerated waters & beverages with sugar → 28% से 40% (बढ़ा)
  • Caffeinated drinks → 28% से 40% (बढ़ा)

तंबाकू व संबंधित उत्पाद

  • Pan Masala → 28% से 40% (बढ़ा)
  • Cigarettes, cigars, tobacco substitutes → 28% से 40% (बढ़ा)
  • Bidis → 28% से 18% (घटा)

कंस्ट्रक्शन व इंडस्ट्री

  • Cement → 28% से 18%
  • Coal, lignite, peat → 5% से 18% (बढ़ा)
  • Marble & granite blocks → 12% से 5%

हेल्थकेयर

  • Medical oxygen → 12% से 5%
  • Hydrogen peroxide (medical grade) → 12% से 5%
  • Essential medicines (rare diseases वाली list) → 12% से Nil
  • General medicines → 12% से 5%

एफएमसीजी और पर्सनल केयर

  • Shampoo, hair oil → 18% से 5%
  • Toothpaste, dental floss → 18% से 5%
  • Soap (toilet soap) → 18% से 5%
  • Talcum powder, face powder → 18% से 5%

हस्तशिल्प और लकड़ी की वस्तुएं

  • Wooden frames, carved wood artware → 12% से 5%
  • Stone artware, idols → 12% से 5%
  • Brass, copper, iron handicraft → 12% से 5%

कई सामानों पर टैक्स घटाया गया

नए नियमों के तहत रोजमर्रा के कई सामानों पर टैक्स घटाया गया है. खिलौने, खेलकूद से जुड़े सामान और हस्तशिल्प पर अब केवल 5% GST लगेगा, जबकि पहले इन पर 12% टैक्स देना पड़ता था. इसी तरह लकड़ी और धातु से बनी मूर्तियां, पेंटिंग्स और सजावटी सामान भी अब कम दाम पर मिलेंगे.

निर्माण क्षेत्र से जुड़े सामानों पर भी राहत दी गई है. सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. वहीं, मार्बल ब्लॉक और बांस की फ्लोरिंग जैसे मटेरियल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इससे मकान बनाने की लागत कम होने की उम्मीद है.

कुछ उत्पादों को 40% GST स्लैब में डाला गया

हालांकि, सरकार ने कुछ उत्पादों को नए 40% GST स्लैब में डालकर महंगा कर दिया है. इसमें सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शुगर युक्त व कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कारें और 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें शामिल हैं. इन पर अब पहले से ज्यादा टैक्स लगेगा.

आम आदमी को राहत और लग्जरी सामान होंगे महंगे

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नए जीएसटी ढांचे से उपभोक्ताओं और व्यवसायों, दोनों को फायदा होगा. आम लोगों के लिए जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी, वहीं व्यवसायों के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करना और अनुपालन आसान हो जाएगा.

वहीं, सरकार का कहना है कि ये कदम संतुलित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में हैं, जहां आम आदमी को राहत मिले और विलासिता व स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सामानों पर सख्ती बरकरार रहे.