NEET Row: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, NTA और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया

NEET-UG परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनवाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

देश Nizamuddin Shaikh|
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    NEET Row: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, NTA और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया

    NEET-UG परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनवाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

    देश Nizamuddin Shaikh|
    NEET Row: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, NTA और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया
    Supreme Court | PTI

    NEET Row: NEET-UG परीक्षा मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनवाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है. इसके साथ ही  सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि कोर्ट काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

    सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है, जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनको 45 मिनट कम मिले थे. उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था. यह भी पढ़े: NEET Row: PM मोदी हमेशा की तरह चुप हैं… राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा गड़बड़ी मामले में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर वार

    नीट काउंसलिंग पर SC का रोक लगाने से इनकार:

    नीट (यूजी) परीक्षा में ग्रेस मार्क्स से जुड़े मामले का सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निस्तारण कर दिया गया है. एनटीए ने शीर्ष अदालत को बताया था कि जिन 1,563 छात्रों को समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिये गये थे उनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिये गये हैं.

    NEET Row: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, NTA और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया
    Supreme Court | PTI

    NEET Row: NEET-UG परीक्षा मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनवाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है. इसके साथ ही  सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि कोर्ट काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

    सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और एनटीए को नोटिस भी जारी किया है, जो मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनको 45 मिनट कम मिले थे. उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था. यह भी पढ़े: NEET Row: PM मोदी हमेशा की तरह चुप हैं… राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा गड़बड़ी मामले में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर वार

    नीट काउंसलिंग पर SC का रोक लगाने से इनकार:

    नीट (यूजी) परीक्षा में ग्रेस मार्क्स से जुड़े मामले का सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निस्तारण कर दिया गया है. एनटीए ने शीर्ष अदालत को बताया था कि जिन 1,563 छात्रों को समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिये गये थे उनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिये गये हैं.

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