Navratri 2020: कोरोनावायरस महामारी के दौरान ऐसे मनाई जाएगी दुर्गा पूजा, राज्यों ने जारी किए दिशानिर्देश

कोरोनावायरस महामारी के कारण देश भर में कई त्योहार सादगी से मनाए गए. कुछ ही दिनों में नवरात्री का त्योहार शुरू होनेवाला है, इस दौरान भी लोगों को कुछ नियम और कानून को ध्यान में रख कर नवरात्री मनानी होगी. दुर्गा पूजा मनाने को लेकर कई राज्यों ने गाइडलाइंस जारी किए हैं.

नवरात्रि, (Photo Credits: Facebook)

कोरोनावायरस महामारी के कारण देश भर में कई त्योहार सादगी से मनाए गए. कुछ ही दिनों में नवरात्री का त्योहार शुरू होनेवाला है, इस दौरान भी लोगों को कुछ नियम और कानून को ध्यान में रख कर नवरात्री मनानी होगी. दुर्गा पूजा मनाने को लेकर कई राज्यों ने गाइडलाइंस जारी किए हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ नियमों और कानून के साथ रामलीला आयोजित करने की अनुमति दे दी है. दिशानिर्देशों के अनुसार रामलीला में 100 लोगों से ज्यादा की उपस्तिथि नहीं होनी चाहिए. रामलीला प्रोग्राम में उपस्थित व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, साफ़ सफाई नियमों का पालन करना होगा. यह भी पढ़ें: Navratri Colorful Mask 2020: नवरात्री के अवसर पर मार्केट में बिक रहे हैं कलरफुल मास्क, कपड़ों के साथ कर सकते हैं मैच

यही नहीं रामलीला के आयोजकों को एंट्रेस पर सैनिटाइज़र रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही रामलीला में प्रवेश पाने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. दुर्गा पूजा को लेकर कई राज्यों ने अलग-अलग गाइडलाइन्स जारी किए हैं. ये गाइडलाइंस गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र  ओडिशा, पटना और झारखंड सरकार की ओर से जारी की गई हैं.

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान लोगों को सर्तकता बरतने के निर्देश दिए हैं. भीड़-भाड़ पर पाबंदी लगाई गई है. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य है. रामलीला आयोजन करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन लोगों मास्क पहनने के बाद ही रामलीला में एंट्री दी जाएगी.

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में सुरक्षा होगी कड़ी: पश्चिम बंगाल ने भी दुर्गा पूजा के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी है. पूजा के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा कमिटियों को सुनिश्चित करनी होगी. इस बार पंडाल बड़े बनाने के लिए कहे गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अच्छी तरह से किया जा सके. पंडाल चारो जगहों से खुले रखने और मास्क पहने के निर्देश दिए गए हैं. इसके आलावा एंट्रेस पर सैनिटाइज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं. सिन्दूर खेला और प्रसाद वितरण के विशेष आयोजन किए जाएंगे. दुर्गा पूजा सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी.

गुजरात में सार्वजनिक आयोजन पर रोक: गुजरात सरकार ने सार्वजनिक नवरात्री आयोजन पर रोक लगा दी है. इस बार सार्वजनिक और बड़े तौर पर गरबा का आयोजन नहीं किया जाएगा. लोग अपने घरों या सोसायटी में छोटी दुर्गा पूजा का आयोजन कर सकते हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया पर बैन: महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लोग अपने घरों में दुर्गा पूजा कर सकते हैं. पांडाल भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन पंडालों की मूर्ति का उंचाई 4 फिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं घरों में मूर्ति की उंचाई दो फिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. मास्क न पहने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इसके अलावा ओडिशा, पटना, झारखंड, ने भी दुर्गा पूजा के दिशानिर्देश जारी किए हैं. ओडिशा राज्य में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पंडाल में एक वक्त में सिर्फ सात लोगों को ही एंट्री दी जाएगी. साथ विसर्जन की अनुमति नहीं दी गई है. वहीं पटना राज्य में पांडाल बनाने की इजाजत नहीं दी गई है. दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाले मेले पर भी बैन लगा दिया गया है.

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