नयी दिल्ली, 9 अप्रैल : राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 (COVID-19) के मामलों में हाल में हुई वृद्धि के मद्देनजर राष्ट्रीय लोक अदालत (National Public Court) के आयोजन को अगले आदेश तक टाल दिया गया है. यह अदालत शनिवार को प्रस्तावित थी. सात अप्रैल को पारित एक आदेश में दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सदस्य सचिव कंवल जीत अरोड़ा ने कहा कि यहां अदालत परिसरों में लोगों के बड़ी संख्या में जुटने की संभावना पर विचार करते हुए यह फैसला लिया गया.
आदेश में कहा गया है, ‘‘दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर और 10 अप्रैल, 2021 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अदालत परिसरों में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को अगले आदेशों तक टाल दिया गया है. यह भी पढ़ें : Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में लग सकता है 3 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन, राज्य सरकार के मंत्री ने दिए संकेत
आदेश में कहा गया है, ‘‘10 अप्रैल को निर्धारित लोक अदालत को तदनुसार स्थगित किया जाता है.’’ अधिकारियों के अनुसार, कई अन्य राज्यों ने भी कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोक अदालत को स्थगित कर दिया है.