National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है.
ईडी ने 9 अप्रैल को दायर किया चार्जशीट
ईडी ने 9 अप्रैल 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत चार्जशीट दायर की थी, जिसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है. अन्य आरोपियों में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे शामिल हैं. यह भी पढ़े: National Herald Case: अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद 2012 में शुरू हुआ मामला
इस मामले की जड़ 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुई, जिन्होंने आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएल) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया, जो धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है.
क्या है पूरा ममला
नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसकी स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी, एजेएल द्वारा प्रकाशित होता था। 2008 में वित्तीय संकट के कारण इसे बंद करना पड़ा। 2010 में बनी वाईआईएल में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है.
ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा कि उसने एजेएल की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिन्हें नवंबर 2023 में धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया गया था. इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्रॉपर्टी शामिल हैं. इससे पहले 25 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने दस्तावेजों की कमी के कारण नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया.













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