Nashik Shocker! महिला ने दिया दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम, शारीरिक रूप से विकलांग सौतेले बेटे के निजी अंग जलाने पर हुई गिरफ्तार
पुलिस ने एक 35 वर्षीय महिला को शारीरिक रूप से विकलांग 10 साल के सौतेले बेटे के निजी अंगों को कथित तौर पर जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि यह घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले के पडे गांव में 7 जून को हुई थी. आरोपी सौतेली मां को उसके पति की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था. पीड़ित बच्चे को नासिक के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Nashik Shocker! महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nashik) से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने एक 35 वर्षीय महिला को शारीरिक रूप से विकलांग 10 साल के सौतेले बेटे (Physically Challenged Stepson) के निजी अंगों को कथित तौर पर जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि यह घटना महाराष्ट्र के नासिक जिले के पडे गांव में 7 जून को हुई थी. आरोपी सौतेली मां (Stepmother) को उसके पति की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था. वहीं पेट के निचले हिस्से और प्राइवेट पार्ट में 20 फीसदी तक जले हुए पीड़ित बच्चे (Stepson) को नासिक के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम लड़का अपने डेढ़ साल के सौतेले भाई के साथ बिस्तर पर खेल रहा था. खेलते समय धक्का लगने पर डेढ़ साल का बच्चा बिस्तर से नीचे गिर गया, जिससे महिला गुस्से से आग बबूला हो गई. गुस्से में आकर महिला ने पहले तो शारीरिक रुप से विकलांग अपने सौतेले बेटे की पिटाई शुरु कर दी और फिर स्टील के चपाती फ्लिपर को चूल्हे पर गर्म करके लड़के के प्राइवेट पार्ट को जला दिया. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: 16 साल की लड़की से इंजेक्शन लगाकर 8 साल तक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली वारदात, मामले में 4 गिरफ्तार
सौतेली मां द्वारा प्राइवेट पार्ट जलाए जाने पर पीड़ित दर्द से कराहते हुए रोने लगा. उसकी चीख सुनकर पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार ने लड़के के पिता को फोन किया. इसके बाद महिला का पति काम से घर वापस आया और अपने बेटे को अस्पताल ले गया. एडिशनल सिविल सर्जन किशोर श्रीवास ने कहा कि पीड़ित का प्राइवेट पार्ट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है. इस घटना के बाद पिता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम और बच्चों की सुरक्षा की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पीड़ित बच्चे की मौसी है. उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था और चार साल पहले शख्स ने बच्चे की मौसी से शादी कर ली थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 09, 2021 04:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

