नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि वह मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने पर 25 मार्च को फैसला करेगी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई अगली तारीख के लिए निर्धारित की। जांच एजेंसी ने 21 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. जिरह के दौरान आरोपियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया
बिहार के मुजफ्फरपुर में एनजीओ द्वारा संचालित बालिका गृह में कई लड़कियों से कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था. मामले में 31 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिरह के दौरान आरोपियों ने अदालत को बताया कि मुकदमा चलाने के लिए उनके खिलाफ सबूत नहीं है. यह भी पढ़े: मुजफ्फरपुर: बालिका गृह में ‘गुप्त सीढ़ी’ के बाद अब हुआ ये बड़ा खुलासा-तोंद वाले नेताजी, मूंछ वाले और हंटर वाले अंकल की जांच जारी
मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर और अन्य की ओर से पेश वकील धीरज कुमार सिंह ने कहा, ‘‘एजेंसी के मामले में कई विरोधाभास हैं. एक जगह उन्होंने कुछ और कहा जबकि उनके द्वारा पेश चिकित्सा रिपोर्ट में कुछ और कहा गया.