Murshidabad Violence: मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर SC में याचिका, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली PIL पर आज होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (Photo: Wikimedia Commons)

Murshidabad Violence:  पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं. प्रदेश में भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है. यह याचिका वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए न केवल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, बल्कि वहां अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाए. जिस याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला हैं. जिस पर देश भर की निगाहें होगी.

मुर्शिदाबाद  हिंसा में 3 लोगों की गई है जान

वकील विष्णु शंकर जैन की तरफसे दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि मुर्शिदाबाद की हालिया हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए. यह भी पढ़े: Murshidabad Violence: ‘BSF पर पेट्रोल बम और ईंटों से हुआ हमला’: मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में बवाल, हालात अब भी तनावपूर्ण (Watch Video)

सुनवाई से फले कोर्ट की प्रतिक्रिया

हालांकि इससे पहले बंगाल में राष्ट्रपति लगाने की मांग पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, " वैसे भी हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं.

 जानें  विष्णु जैन की टिप्पणी पर जस्टिस बीआर गवई ने क्या कहा

विष्णु जैन की टिप्पणी पर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है। हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं.

क्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की है हिंसा

दरअसल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं. इस हिंसा से डरकर दर्जनों परिवारों का पलायन जारी है.