Sanjay Raut Case: बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा के मानहानि मामले में संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें, दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा
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Sanjay Raut Defamation Case: शिवसेना (UTB) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की मझगांव की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया (Medha Somaiya) द्वारा दायर मानहानि के मामले में राउत को दोषी करार देते हुए 15 दिन की सजा सुनाया है.

कोर्ट ने सजा के साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा. नहीं तो उनकी सजा को और बढ़ा दी जाएगी. यह भी पढ़े: संजय राउत ने फिर उठाया शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने का मुद्दा, सीएम के इस्तीफे की मांग की

संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें:

जानें क्या है पूरा मामला:

दरअसल, संजय राउत ने बीजेपी नेता की पत्नी मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था. राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं. इसी आरोप को लेकर बीजेपी नेता की पत्नी मेधा ने कोर्ट में उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. जिस मामले में आज कोर्ट ने उन्हें दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.

कोर्ट के फैसले पर राउत ने क्या कहा:

कोर्ट के फैसल पर संजय राउत ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया गया है. राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं.