कुनाल कामरा के घर पहुंची मुंबई पुलिस, कॉमेडियन बोले- ‘समय और संसाधनों की बर्बादी’
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मुंबई: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुनाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए उनके व्यंग्य को लेकर मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए समन जारी किया था. जब कामरा पेश नहीं हुए, तो पुलिस उनकी मुंबई स्थित घर पहुंच गई. इस पर कामरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह ‘समय और सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी’ है, क्योंकि वह पिछले 10 सालों से उस पते पर नहीं रहते.

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कुनाल कामरा ने हाल ही में मुंबई के खार स्थित हैबिटैट स्टूडियो में एक स्टैंड-अप परफॉर्मेंस के दौरान एक वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में उन्होंने 1997 की फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के एक गाने की पैरोडी के जरिए एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया. इसके बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन कामरा हाजिर नहीं हुए. इसके बाद पुलिस मुंबई में उनके घर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिले. इस पर कामरा ने ट्वीट किया, "ऐसे पते पर जाने का कोई फायदा नहीं जहां मैं पिछले 10 सालों से नहीं रह रहा हूं. यह सिर्फ समय और जनता के संसाधनों की बर्बादी है."

कुनाल कामरा का पोस्ट

तीन एफआईआर दर्ज, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

मुंबई पुलिस ने 24 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में कुनाल कामरा के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. पहला केस शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर दर्ज हुआ. दूसरा केस जलगांव के मेयर द्वारा दर्ज कराया गया. तीसरा केस नासिक के एक होटल व्यवसायी और व्यापारी की शिकायत पर दर्ज किया गया.

शिवसेना कार्यकर्ताओं ने खार के हैबिटैट स्टूडियो में तोड़फोड़ की और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने भी वहां अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी.

माफी से किया इनकार, बोले- ‘मजाक करना अपराध नहीं’

कामरा ने पुलिस से कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन फिलहाल मुंबई में नहीं हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे. उन्होंने कहा, "किसी शक्तिशाली सार्वजनिक नेता का मजाक उड़ाना गैरकानूनी नहीं है. सिर्फ इसलिए कि आप मजाक को सहन नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है."

मद्रास हाईकोर्ट से मिली राहत

कामरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. कोर्ट ने 7 अप्रैल तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कामरा के वकील ने अदालत में दलील दी कि व्यंग्य (Satire) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और उन्होंने अपने शो में किसी का नाम नहीं लिया था. यह वीडियो जनवरी में शूट हुआ था, लेकिन हाल ही में रिलीज हुआ, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया.