उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 'कचोरी' बेचने वाली एक साधारण सी दुकान पर इनकम टैक्स ने छापा मारा और नोटिस भेज दिया. 'मुकेश कचोरी' के नाम से जानी जाने वाली प्रसिद्ध दुकान, सीमा सिनेमा हॉल के पास स्थित है. यहं दुकान स्थानीय लोगों के बीच पसंदीदा है. दुकान का मालिक मुकेश सुबह कचोरी और समोसे बेचना शुरू करता है और ये सिलसिला दिन भर शुरू रहता है. दुकान पर ग्राहकों की लाइन कभी खत्म नहीं होती है. अब तक मुकेश कचोरी ठीक से चल रही थी. लेकिन दुकान के खिलाफ किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करा दी. शिकायत दर्ज कराने के बाद से एक इनकम टैक्स ऑफिसर बगल वाली दुकान पर बैठकर कचोरियों की बिक्री पर नजर रखने लगा. नजर रखने के दौरान उन्हें पता चला कि मुकेश कचोरी सालाना 60 लाख से 1 करोड़ की कमाई करती है. 'मुकेश कचोरी' के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू कर दिया क्योंकि दुकान न तो रजिस्टर्ड है, न जीएसटी नम्बर और न ही टैक्स भरा जाता है.
दुकान के मालिक मुकेश का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. वो पिछले 12 साल से दुकान चला रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया. उनका कहना है कि हम सधारण से लोग है जीने के लिए कचोरी और समोसे बेचते हैं. मामले की जांच कर रहे राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) (State Intelligence Bureau) के एक सदस्य ने कहा, "मुकेश ने आसानी से अपनी आय को स्वीकार कर लिया और हमें कच्चे माल, तेल, एलपीजी सिलेंडर आदि पर अपने खर्च का सारा विवरण दिया.
Aligarh: An outlet 'Mukesh Kachori Bhandar' has come under the radar of Commercial Tax department for not paying tax & not getting registered under the GST (Goods and Service Tax) Act. pic.twitter.com/q8r6sUA2rV
— ANI UP (@ANINewsUP) June 25, 2019
AK Maheshwari, Commercial Tax Officer,Aligarh: The Shop was raided it has been found that on the basis of their annual turnover, they neither pay tax nor they have registered their business under GST Act. On investigation it has been found that their income is more than 60 lakh. pic.twitter.com/HzHaDt12J8
— ANI UP (@ANINewsUP) June 25, 2019
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40 लाख रुपये और उससे अधिक का टर्नओवर रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरुरी है. तैयार भोजन पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है. एसआईबी अधिकारी ने कहा कि मुकेश को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और एक साल का टैक्स भी देना होगा. एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर आर.पी.डी. कनौतिया ने कहा कि मुकेश को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है.