आम जनता के लिए संजीवनी साबित हो सकती है ये 3 सरकारी योजनाएं, जानें कैसे होगा आपको फायदा
कर्मचारी (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही देश के आम नागरिकों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है. इसके तहत समय-समय पर सभी स्‍तरों पर समाज के हर वर्ग खासकर गरीबों को ध्यान में रखते हुए कल्‍याणकारी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है. जिसका फायदा शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों को मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर तबके के लिए योजनायें न केवल पेश की है, बल्कि उन्हें जमीन पर भी उतारा है. आईये ऐसे ही कुछ सरकारी योजनाओं के बारें में आपको बताते है, जो लोगों के जीवन को सुगम बना रहे है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गए इन योजनाओं का फायदा देश के हर आम नागरिक तक पहुंचे, यहीं हमारा उदेश्य है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY) बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी व्य क्तियों के लिए उपलब्धव है, जिन्होंने इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति दी हो. 2 लाख रुपए का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवमधि के लिए उपलब्धक है और यह नवीकरणीय है. इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज है. इसका प्रीमियम 330 रुपए प्रति वर्ष है, जो अभिदाता द्वारा दिए गए विकल्पव के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येयक वार्षिक कवरेज के लिए 31 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने/स्वेत: आहरण समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं, वार्षिक नवीनीकरण आधार पर उपलब्ध है. आधार, बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा. योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है. खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्वत: आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्त में 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जाती है. आपके बैंक खाते से 31 मई को यह रकम खुद कट जाएगी.

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 मई, 2015 को आरंभ की गई थी. एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचत बैंक/डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुली है और चयनित पेंशन राशि के आधार पर अभिदान अलग अलग होता है. अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पर गारंटीशुदा न्यूअनतम मासिक पेंशन 1000/- रूपये या 2000/- रूपये या 3000/- रूपये या 4000/- रूपये या 5000/- रूपये प्राप्त होगी. एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं को मासिक पेंशन उपलब्धय होगी, और उसके बाद उसके पति/पत्नि को दी जाएगी. जबकि उनकी मृत्यु के बाद अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित समग्र पेंशन अभिदाता के नामिती को वापस कर दी जाएगी. न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीशुदा होगी अर्थात् यदि अभिदान के आधार पर संचित समग्र निधि निवेश पर अनुमानित रिटर्न की तुलना में कम है और न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्ता राशि के लिए वित्तप पोषण करेगी. वैकल्पिक रूप से निवेश पर प्राप्त रिटर्न अधिक है तो अभिदाता को बढ़े हुए पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त होंगे.

अभिदाता की असामयिक मृत्यु होने पर, सरकार ने अभिदाता के पति/पत्नि को अभिदाता के एपीवाई खाते में शेष बची अवधि के लिए, जब तक कि मूल अभिदाता 60 वर्ष की आयु पूरी न हो जाए, तक का विकल्प देती है. अभिदाता का पति/पत्नि अभिदाता के समान ही उसके पति/पत्नि की मृत्यु तक उसी पेंशन राशि को प्राप्त करने का हकदार होगा. अभिदाता और उसके पति/पत्नि दोनों की मृत्यु के बाद नामिती अभिदाता के 60 वर्ष तक की आयु तक संचित पेंशन का लाभ मिलेगा.