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Mobile Phones Allowed For Navigate While Driving: ड्राइविंग के वक्त सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "वाहन चलाते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता भंग न हो."

Mobile Phones Allowed For Navigate While Driving: ड्राइविंग के वक्त सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने शनिवार को कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट्स नेविगेशन (Routes Navigation) के लिए ही होना जाना चाहिए. केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना के अनुसार, यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "वाहन चलाते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता भंग न हो."

मंत्रालय ने कहा कि उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (Motor Vehicle Rules) में संशोधन किया है. मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, 'आईटी सर्विसेज के इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक मॉनि​टरिंग से देश में ट्रैफिक नियमों को पालन कराने में मदद मिलेगी. इससे ड्राइवर्स के साथ उत्पीड़न के मामले भी कम होंगे.'

पोर्टल पर डिसक्वॉलिफाईड ड्राईविंग लाइसेंस का क्रमानुसार रिकॉर्ड रखा जाएगा. इससे अथॉरिटीज को ड्राइवर के व्यवहार को मॉनिटर करने में मदद मिलेगी. नियमों के अनुसार, अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्युमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेरिफाई कर दिया गया है तो पुलिस अधिकारी इसके फिजिकल कॉपी नहीं मांग सकेंगे. डॉक्युमेंट के विवरण को क्रमानुसार रिकॉर्ड किया जाएगा. इस तरह के रिकॉर्ड रेगुलर बेसिस पर पोर्टल पर ​दर्शाए जाएंगे.

इसके अलावा किसी डॉक्युमेंट की मांग करने या जांच करने के बाद तारीख और जांच का टाइम स्टैम्प व यूनिफॉर्म में पुलिस अधिकारी की पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर ही मेंटेन किया जाएगा. इसमें राज्यों द्वारा अधिकृत अधिकारियों के विवरण भी शामिल होंगे. इससे वाहनों की बेवजह चेकिंग का बोझ कम होगा और ड्राईवरों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 28, 2020 12:07 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).