MHA Extends The Guidelines For Re-opening: अनलॉक की पिछली गाइडलाइन हुई एक्सटेंड, कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक़ 30.09.2020 को जो अनलॉक गाइडलाइन लागू हुई थी. उसका पालन 30 नवंबर 2020 तक किया जाएगा. यानी कंटेनमेंट जोन में अब भी कोई छूट नहीं दी गई है. इस गाइडलाइंस में नए बदलाव नहीं हुए हैं.
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक़ 30.09.2020 को जो अनलॉक गाइडलाइन लागू हुई थी. उसका पालन 30 नवंबर 2020 तक किया जाएगा. यानी कंटेनमेंट जोन में अब भी कोई छूट नहीं दी गई है. इस गाइडलाइंस में नए बदलाव नहीं हुए हैं. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी प्रमुख गतिविधियों को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. नए दिशानिर्देश में लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनअंदोलन का पालन करने और कोरोनोवायरस महामारी से लड़ने के सुझाव दिए गए हैं. यह भी पढ़ें: Unlock-5 Guidelines: कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी
रिओपनिंग गाइडलाइन के दिशानिर्देशों पर डालें एक नज़र:
कंटेनमेंट जोन के बाहर रिओपनिंग एक्टिविटीज: 24 मार्च को गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन नियमों के पहले आदेश के बाद से लगभग सभी गतिविधियों को धीरे-धीरे कंटेनमेंट जोन में खोल दिया गया है. अधिकांश गतिविधियों की अनुमति दी गई है, कुछ बड़े आयोजनों और समारोहों में कुछ दिशानिर्देशों के साथ अनुमति दी गई है. इनके संचालन के लिए SOPs जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के बारे में SOPs का पालन किया जा रहा है. इन गतिविधियों में मेट्रो ट्रेन, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, धार्मिक स्थान, योग और प्रशिक्षण संस्थान, व्यायामशाला, सिनेमा, मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं. ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर करें क्लिक
राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को स्थिति के मूल्यांकन और सोप्स (standard operating procedures) के आधार पर उनके रिओपनिंग के लिए निर्णय लेने की अनुमति दी गई है. इनमें स्कूल और कोचिंग संस्थान, प्राइवेट विश्वविद्यालय और रिसर्च स्कॉलर्स शामिल हैं जो 100 लोगों तक की सभाओं की अनुमति देते हैं.
गतिविधियों की अनुमति है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ:
- MHA ने कहा कि इन गतिविधियों के बारे में आगे का निर्णय स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर लिया जाएगा.
- यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति मिली.
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल का उपयोग किया जा रहा है.
- बी 2 बी बिजनेस के लिए एक्जीबिशन हॉल.
- सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% तक बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे.
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य सभाएँ, बंद स्थानों में 200 लोगों की हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% ही बैठ पाएंगे.
कोविड -19 के संचार को रोकने के लिए सावधानी:
MHA ने पहले ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को सलाह दी है कि वे कोविड -19 के उचित व्यवहार को "जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें. उन्होंने कहा, 'ग्रेडेड री-ओपनिंग का कारण है गतिविधियों को फिर से शुरू करना.
इसका मतलब महामारी का अंत नहीं है. एमएचए ने अपने दिशानिर्देशों में कहा, "प्रत्येक नागरिक को अपनी दिनचर्या में COVID-19 के संचार को रोकने के लिए उचित व्यवहार और सावधानी बरतने की जरूरत है."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को जन आंदोलन” शुरू किया गया. इसके अनुसार मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना और 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना, इन तीन नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
कोविड -19 प्रबंधन के निर्देश:
Covid-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन करना चाहिए ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके.
30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त नियम:
लॉकडाउन को 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू किया जाएगा.
ट्रांसमिशन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला प्राधिकरणों द्वारा कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा. इन कंटेनमेंट जोन में सख्त नियमों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
इन नियंत्रण क्षेत्रों को संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सूचना भी साझा की जाएगी.
राज्यों के कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी स्थानीय, राज्य, जिला, उप-मंडल, शहर या गाँव में लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे.
अंतर- और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं:
व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं है.
कमजोर लोगों की सुरक्षा:
65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, सह-रुग्णताओं, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है.
आरोग्य सेतु ऐप:
MHA ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने को कहा है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 27, 2020 05:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

