No Restrictions On Movement Of People And Goods: गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाएं पाबंदी
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाइ चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरी को पत्र लिखकर कहा कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए.
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को सभी राज्यों के चीफ सेक्रटरी को पत्र लिखकर कहा कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाइ चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है.
कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अधिकतर राज्यों में आवागमन पर रोक लगाई जा रही है. इसके चलते गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने को कहा गया है. गृह सचिव के पत्र में लिखा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा आवागमन पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. यह भी पढ़ें- When Will Coronavirus End: कोविड-19 कब तक होगा खत्म होगा? WHO के प्रमुख ने 2 साल के भीतर इस महामारी के समाप्त होने की जताई उम्मीद.
ANI का ट्वीट
पत्र में कहा गया है कि इस तरह के प्रतिबंध माल और सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही में समस्या पैदा कर रहे थे और सप्लाइ चेन को प्रभावित कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियां और रोजगार बाधित हो रहे थे.
केंद्र ने 29 जुलाई को अनलॉक 3.0 के दिशानिर्देश जारी किए. देश भर में कोरोनो वायरस-संबंधित प्रतिबंधों को कम करने के इस तीसरे चरण में अन्य कई छूटें दी गई. इसमें राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन में राहत दी गई है. 31 अगस्त तक लागू दिशानिर्देशों में, सरकार ने नाईट कर्फ्यू को हटा दिया और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी.