महाराष्ट्र: पड़ोसन की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले को मिली 20 साल की सजा

महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को पड़ोसी की एक नाबालिग बेटी से बलात्कार का दोषी करार देते हुये उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

पालघर: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर (Palghar) जिले की एक सत्र अदालत ने एक व्यक्ति को पड़ोसी की एक नाबालिग बेटी से बलात्कार (Rape) का दोषी करार देते हुये उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई है.

हाल ही में जारी इस अदालती आदेश में न्यायाधीश एमपी डिवाते ने दोषी रमेश कुमार शर्मा (39) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और मामले को जिला पीड़ित क्षतिपूर्ति बोर्ड को भेजते हुये कहा कि बालिका को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाए.

शर्मा को भारतीय दंड संहिता और पाक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया था.

अभियोजन के अनुसार यह मामला अप्रैल, 2015 में तब प्रकाश में आया जब लड़की के परिजन ने पाया कि उनकी बेटी एक महीने की गर्भवती है.

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