शादी का झूठा वादा कर शख्स ने किया रेप, फिर दी इस्लाम कबूल करने दी धमकी- इलाहाबाद HC ने आरोपी को नहीं दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुधवार को शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी देने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ आरोपी ने शादी की बात कहकर कई बार बलात्कार (Rape) किया.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बुधवार को शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी देने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ आरोपी ने शादी की बात कहकर कई बार बलात्कार (Rape) किया. सोशल मीडिया पर छात्रा को बलात्कार की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज

जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की बेंच ने आरोपी फरहान अहमद (शानू) की जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, आरोपी ने दलील दी थी कि वह निर्दोष है और उसे केवल ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से इस मामले में झूठा फंसाया गया है. हालांकि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शानू की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई.

पीड़िता और आरोपी की पहचान फेसबुक के माध्यम से हुई थी. आरोपी ने खुद को नगर निगम गोरखपुर में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत बताया था. दोनों के बीच बातचीत इतनी बढ़ गई कि बात शादी तक आ गई. कथित तौर पर बातचीत के दौरान आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा और आश्वासन देने के बाद उसने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाये. हालांकि, जब वह गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसे गर्भपात करने के लिए दबाव डाला. इतना ही नहीं जब पीड़िता ने उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने इस्लाम स्वीकारने की शर्त रख दी.

महिला ने यह भी आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2021 में आरोपी एक लड़की के साथ उससे मिलने आया और उसे धमकाने लगा. पीड़िता का आरोप है कि शख्स ने उसे शादी करने के लिए पहले मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की धमकी दी, ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की भी बात कही. जिसके बाद महिला ने पुलिस में केस दर्ज करवाया.

Share Now

\