मालेगांव ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा सहित चार आरोपियों को दी जमानत

मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया को जमानत दे दी. एनआईए ने साल 2013 में इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट (Photo Credits: PTI)

मालेगांव ब्लास्ट केस (Malegaon Blast Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने शुक्रवार को लोकेश शर्मा (Lokesh Sharma), धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया (Manohar Narwariya) को जमानत दे दी. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ये सभी नासिक (Nashik) जिले के मालेगांव में आठ सितंबर 2006 को हुए बम ब्लास्ट में आरोपी हैं. ज्ञात हो कि नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने साल 2013 में इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. ये सभी हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत से ताल्लुक रखते थे. इन सभी के खिलाफ 22 मई को आरोप (Charges) दायर किए गए थे.

उधर, कुछ दिनों पहले बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुंबई की विशेष अदालत में स्वास्थ्य कारणों से एक दिन के लिए पेशी से छूट मिली. वह सितम्बर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी हैं. बता दें कि मालेगांव बम विस्फोट मामले में प्रज्ञा को साल 2008 में गिरफ्तार किया गया था. यह भी पढ़ें- मालेगांव ब्लास्ट: प्रज्ञा ठाकुर को एक दिन के लिये अदालत में पेशी से मिली छूट, स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला

एनआईए ने उन्हें मामले में क्लीन चीट दे दी है लेकिन अदालत ने उन्हें मामले में बरी करने से इंकार कर दिया था. अदालत ने उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप हटा दिए और अब उन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है.

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