Maharashtra Unlock: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज से बदले लॉकडाउन के नियम, जानें किन जिलों में क्या खुला-क्या बंद

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काबू हो चुकी है. जिसके चलते उद्धव सरकार ने 1 जून से राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील देने का निर्णय लिया. हालांकि महाराष्ट्र के उन जिलों में पाबंदियां 15 जून तक बढ़ा दीं गई है, जहां कोरोना के मामले ज्यादा दर्ज हो रहे है. राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार काबू हो चुकी है. जिसके चलते उद्धव सरकार ने 1 जून से राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील देने का निर्णय लिया. हालांकि महाराष्ट्र के उन जिलों में पाबंदियां 15 जून तक बढ़ा दीं गई है, जहां कोरोना के मामले ज्यादा दर्ज हो रहे है. राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी. कोविड-19 के महाराष्ट्र में 15,077 और गुजरात में 1,681 नए मामले

मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज से लॉकडाउन के नियम बदल गए है. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने में सफलता हासिल की है. जिसके चलते मुंबई को कोरोना पाबंदियों से राहत मिली है. बीएमसी ने बताया कि मुंबई में आवश्यक चीजों से संबंधित दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. जबकि सड़कों के दायीं और बायीं ओर की गैर जरूरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक एक-एक दिन छोड़कर (Alternate Days) सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच खुली रहेंगी. शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से आवश्यक दुकानों को छोड़कर दूसरी दुकानें बंद रहेगी. हालाँकि ई-कॉमर्स (E-commerce) को अनुमति रहेगी.

सरकार ने एक आदेश में कहा कि जिन नगर निगमों एवं जिले में संक्रमण की दर 10 फीसदी से नीचे है और ऑक्सीजन वाले बिस्तर 40 फीसदी से कम भरे हैं, उन जगहों पर प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं अन्य सेवाओं का समय सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकता है जो फिलहाल सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ही है.

इसी तरह, जिन नगर निगमों एवं जिलों में संक्रमण की दर 20 फीसदी से अधिक है और ऑक्सीजन वाले 75 फीसदी बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं, ऐसे जिलों में किसी भी व्यक्ति को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आने वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को खोले जाने के संबंध में निर्णय स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा.

इसके अनुसार 1 जून से महाराष्ट्र के 20 से ज्यादा जिलों में मॉल खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाओं की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी. जबकि डोर-टू-डोर सेवा के लिए होटल और रेस्तरां भी खुले रहेंगे. चूंकि अकोला और चंद्रपुर जिले रेड जोन में हैं, इसलिए प्रतिबंधों में ढील नहीं दी जाएगी.

नासिक (Nashik) में सैलून, सराफा की दुकानें, दूध की दुकानें, सरकारी कार्यालय, सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें, बैंक, डाकघर और स्टांप कार्यालय कोविड प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगे. वहीं, विदर्भ के 10 जिलों में सख्ती कम की गयी है. यहाँ आवश्यक दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी. जबकि वीकेंड पर पूरी तरह से बंद रहेंगी. मराठवाड़ा को भी पाबंदियों से राहत मिली है.

जालना जिले में दोपहर 2 बजे तक अनुमति दी गई है. हिंगोली में शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिनों में बाजार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रखने की अनुमति है. पुणे में आवश्यक वस्तुओं सहित सभी दुकानों को दोपहर 2 बजे तक जारी रखने की अनुमति है. जबकि मॉल में केवल आवश्यक सेवा की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी.

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