Triple Talaq: मुंबई से सटे ठाणे में पत्नी को तलाक देने वाले पति के खिलाफ मामला दर्ज
प्रतीकात्मक तस्वीर (फाइल फोटो )

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ पत्नी को कथित रूप से तीन तलाक (Triple Talaq) देने के लिए मामला दर्ज किया गया है. तीन तलाक कानूनन निषिद्ध है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.पुलिस ने इसके साथ ही 32 वर्षीय व्यक्ति और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ पत्नी को कथित रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए भी मामला दर्ज किया है. महिला ने बृहस्पतिवार को भोइवाडा पुलिस (Bhoiwada Police) में एक शिकायत दर्ज करायी थी.

ठाणे पुलिस प्रवक्ता सुखंदा नारकर ने कहा कि शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति आमिर मुख्तार आमिर मोमिन (Aamir Mukhtar Aamir Momin) ने उसे दो महीने पहले तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था. उन्होंने कहा कि उसकी शिकायत के आधार पर मोमिन के खिलाफ बृहस्पतिवार को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. यह भी पढ़े: तीन तलाक पर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार से सवाल- मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी तो हिंदू से क्यों नहीं? उठाया सबरीमाला मुद्दा

सुखंदा नारकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीड़िता ने आरोपी से मई 2016 में विवाह किया था और दोनों का 18 महीने का एक पुत्र है। विवाह के तुरंत बाद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.