Maharashtra: कॉलेज के बाहर पेट्रोल डालकर महिला लेक्चरर को जिंदा जलाने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र के वर्धा की एक अदालत ने उस सनसनीखेज घटना के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें हिंगणघाट शहर में दो साल पहले, एक युवा महिला लेक्चरार को उसके कॉलेज के बाहर सड़क पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. एक शीर्ष कानून अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

नागपुर: महाराष्ट्र (Maharashtra) के वर्धा (Wardha) की एक अदालत ने उस सनसनीखेज घटना के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें हिंगणघाट शहर (Hinganghat City) में दो साल पहले, एक युवा महिला लेक्चरार को उसके कॉलेज के बाहर सड़क पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी. एक शीर्ष कानून अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने मीडियाकर्मियों से कहा, "अदालत ने मुख्य आरोपी विकेश नागराले को दोषी पाया है और उसे दो साल पहले किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है."

वर्धा अदालत ने नागराले पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जघन्य अपराध करने के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार होने के बाद जेल में बिताए समय के लिए सजा में कोई छूट देने से इनकार कर दिया. Maharashtra: नौकरी का झांसा देकर 17 वर्षीय लड़की से तीन लोगों ने की दरिंदगी, एक आरोपी की पत्नी भी गुनाह में बनी मददगार

पीड़िता के परिवार के सदस्य (जो फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद थे) ने कहा कि उन्होंने फैसला स्वीकार कर लिया है, लेकिन दोषी के लिए मौत की सजा की उम्मीद की थी. अदालत के बाहर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं, छात्र, कार्यकर्ता और परिवार के समर्थक भी मौजूद थे.

मौत की सजा के लिए जोरदार दलील देने वाले निकम ने कहा कि सरकार फैसले को चुनौती देने का अगला कदम उठाने से पहले अदालत के विस्तृत आदेश का अध्ययन करेगी.

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