Ganesh Chaturthi Immersion Policy: बॉम्बे HC के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार गणेश चतुर्थी पर  PoP की मूर्ति विसर्जन के लिए बनाएगी नीति बनाएगी, कोर्ट से मांगे 3 सप्ताह
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Ganesh Chaturthi PoP Idol Immersion Policy: महाराष्ट्र में अगले महीने गणेश चतुर्थी की धूम मचने वाली हैं.  त्योहार से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) मूर्तियों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी.  लेकिन गणेश चतुर्थी से पहले PoP मूर्तियों के विसर्जन के लिए सरकार से नीति बनाने का आदेश भी दिया.  इस आदेश के बाद सरकार ने कोर्ट से नीति बनाने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है.

PoP मूर्तियों के निर्माण और विसर्जन पर हाई कोर्ट का निर्देश

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट ने PoP मूर्तियों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी थी, लेकिन बिना अनुमति के इन्हें समुद्र या प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित नहीं करने को कहा गया था.  यह भी पढ़े: Ganesh Chaturthi 2024: शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा-ज़हीर इकबाल, हिमेश रेशमिया और अन्य सेलेब्स ने महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे के घर पर किया गणेश दर्शन (वीडियो देखें)

CPCB की प्रतिक्रिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर इस प्रकार की मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में नीति बनाई जाए. इसके बाद सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने इस विषय पर बैठकें की हैं और नीति बनाने के लिए तीन सप्ताह और चाहिए. पीठ ने कहा कि समय देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार आगामी त्योहारों को ध्यान में रखे.

 सरकार को नीति 23 जुलाई तक कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी

हाई कोर्ट ने कहा, "अगस्त से त्योहार शुरू हो रहे हैं. इसलिए हमें भी नीति की समीक्षा के लिए समय चाहिए. इसलिए नीति निर्णय 23 जुलाई तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का मामला भी सुना जा रहा है

दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट में गणेश मूर्ति निर्माताओं के संघों की याचिकाओं की सुनवाई चल रही है, जिनमें CPCB के PoP मूर्तियों के उपयोग और विसर्जन पर प्रतिबंध को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है.