Dhananjay Munde Domestic Violence Case: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले अभी मुश्किल में थे, वहीं उनके सामने एक और मुश्किल सामने आई है. उनकी पहली पत्नी करुणा मुंडे द्वारा मुंबई के बांद्र फैमिली कोर्ट में दायर किए गए घरेलू हिंसा मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में धनंजय मुंडे को दोषी करार देते हुए पहली पत्नी को हर महीने 2 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं.
जानें करुणा मुंडे ने क्या कहा
कोर्ट के फैसले पर करुणा मुंडे ने मीडिया के बातचीत में करुणा मुंडे ने कहा, "मुझे कोर्ट से न्याय मिला है, मैं कोर्ट और जज का धन्यवाद करती हूं. चूंकि बच्चे मेरे पास हैं, मेरी मांग थी कि हम तीनों को 5 लाख रुपये प्रति माह मिलें, लेकिन मुझे 2 लाख रुपये मिले हैं." उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी मांग के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगी.
एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की तरफ से कोर्ट के फैसले पर अब तक कोई प्रतिक्रीय नहीं आया है. लेकिन कोर्ट दवा सुनाया गया यह फैसला धनंजय मुंडे की मुश्किलें बढ़ा हैं.
संतोष देशमुख हहत्या मामले में मुंडे का विपक्ष मांग रहा है इस्तीफा
संतोष देशमुख हत्या मामले में धनंजय मुंडे से इस्तीफे की मांग की जा रही है. विपक्षी दल के नेता इस मामले को लेकर आक्रामक हैं. विपक्ष का कहना हैकि धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि हत्या में शामिल आरोपी उनके करीबी हैं. अगर मंत्री का करीबी आरोपी हो और वह सत्ता के करीब हो, तो पुलिस पर दबाव बन सकता है. इसलिए जांच पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो. धनंजय मुंडे को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए













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