Loudspeaker Row: लाउडस्पीकर विवाद के बाद सख्त हुई महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार, शोर मचाने वालों को जारी किया नोटिस
महाराष्ट्र (Maharashtra) में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के बीच कर्नाटक (Karnataka) में भी हिंदू संगठनों ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउडस्पीकर बैन करने की मांग की. इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को 301 मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों और अन्य प्रतिष्ठानों को अपने लाउडस्पीकर का उपयोग तय डेसिबल (Decibel) स्तर के अंदर करने के लिए नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) में मस्जिदों से लाउडस्पीकर (Loudspeaker) हटाने की मांग के बीच कर्नाटक (Karnataka) में भी हिंदू संगठनों ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउडस्पीकर बैन करने की मांग की. इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को 301 मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों और अन्य प्रतिष्ठानों को अपने लाउडस्पीकर का उपयोग तय डेसिबल (Decibel) स्तर के अंदर करने के लिए नोटिस जारी किया है. बेंगलुरु (Bengaluru) के पुलिस आयुक्त कमल पंत (Kamal pant) ने बताया कि 301 नोटिसों में से 59 पब, बार और रेस्तरां को, 12 उद्योगों को, 83 मंदिरों को, 22 चर्चों को और 125 शहरभर की मस्जिदों को जारी किए गए हैं. कर्नाटक में ‘हलाल’ मांस विरोधी अभियान के बाद मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि सरकार के सामने सभी समान हैं और मस्जिदों के लाउडस्पीकरों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा. हाल ही में कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Araga Jnanendra) ने राज्य पुलिस को लाउडस्पीकर मुद्दे को संज्ञान में लेने और शोर को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का आदेश दिया था. हालांकि उन्होंने यह निर्देश केवल अज़ान के संबंध में नहीं दिए है, बल्कि शोर मचाने वाले बसों पर भी एक्शन की बात कही.
उन्होंने कहा “यह अवैध लाउडस्पीकरों के लिए है जो प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. कोर्ट के आदेश भी हैं. उस पर अमल करना होगा. हमने पुलिस अधिकारियों को इस पर गौर करने और इसे अमल में लाने का निर्देश दिया है. कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब करने का कोई अवसर नहीं देना है. यह केवल मस्जिदों के लिए ही नहीं सभी के लिए है. उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा."
उधर, महाराष्ट्र में अजान लाउडस्पीकर विवाद के बाद प्रदेश के गृहमंत्री ने सभी मस्जिदों को नोटिस जारी कर निर्धारित आवाज के स्तर का पालन करने का निर्देश दिया है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के प्रदेश गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अजान करते समय डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) का मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर शुरू किया हुआ विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं. इतना ही नहीं उन्होंने मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी दी है. राज ठाकरे के इस बयान के बाद अब मनसे के कार्यकर्ता जगह-जगह लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं. जिस कारण मुंबई पुलिस ने शांति भंग की आशंका के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उनपर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है.
ज्ञात हो की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डेसिबल (ध्वनि की तीव्रता को मापना) की सीमा निर्धारित की है. देश के सर्वोच्च कोर्ट के आदेश के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल की आवाज हो सकती है जबकि वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की आवाज की अनुमति है. रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है. साथ ही, साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल की आवाज की अनुमति है.