उल्टे पांव और बिना सिर वाला भूत! Maharashtra के कई गांवों में फैल गई दहशत, पुलिस ने 3 लोगो को दबोचा
महाराष्ट्र (Maharashtra) के जलगांव (Jalgaon) में भूत का नकली वीडियो (Ghost Video) बनाकर कई गांवों में दहशत फैलाने वाले तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. साथ ही पुलिस ने लोगों को इस तरह के वीडियो के प्रति आगाह करते हुए कहा कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है. इसलिए लोग ऐसे वीडियो को सच नहीं समझे.
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के जलगांव (Jalgaon) में भूत का नकली वीडियो (Ghost Video) बनाकर कई गांवों में दहशत फैलाने वाले तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. साथ ही पुलिस ने लोगों को इस तरह के वीडियो के प्रति आगाह करते हुए कहा कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है. इसलिए लोग ऐसे वीडियो को सच नहीं समझे. मुंबई से सटे नालासोपारा में ढोंगी बाबा गिरफ्तार, भूत भगाने के नाम पर करता था महिलाओं की पिटाई- देखें वीडियो
जलगांव पुलिस ने रविवार को ग्रामीणों में भय पैदा करने के लिए कथित तौर पर एक भूतिया वीडियो बनाने और इसे व्हाट्सएप ग्रुपों पर वायरल करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस को अंदेशा है कि यह करतूत समाज में अंधविश्वास फैलाने के लिए किया गया है.
पिछले सप्ताह जलगांव जिले के देउलगांव (Deulgaon) में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हुए वीडियो में दो व्यक्तियों को कथित तौर पर भूत के रूप में दिखाया गया है. वीडियो के वायरल होने पर पुलिस ने जल्द ही इस पर एक्शन लेने का फैसला लिया. इसे आरोपी ने रात में एक कार के अंदर बैठकर अपने मोबाइल फोन से शूट किया है. जिसमें बिना सिर वाले एक छोटे लड़के को पीछे की ओर चलते हुए दिखाया गया है, इसमें एक महिला भी साड़ी पहने हुए नजर आ रही है. आरोपियों ने तकनीक की मदद से वीडियो में बिना सिर और उल्टे पैर चलने वाला इंसान बनाया, जिससे लोग डरे.
आरोपियों की पहचान जमील शाह (Jamil Shah), गोपाल पवन (Gopal Pawan) और सतीश शिंदे (Satish Shinde) के रूप में हुई है, जो सभी देउलगांव के निवासी हैं. सभी की उम्र 25 से 30 के बीच है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अरुण धनावडे (Arun Dhanavade) ने कहा “हमें जानकारी मिल रही है कि आरोपियों में से एक काला जादू गतिविधियों में शामिल है और उसने निवासियों के बीच अंधविश्वास पैदा करने के लिए ऐसा किया होगा. लेकिन हमें इस जानकारी को सत्यापित करने की आवश्यकता है जिसके बाद हम मामले में और धाराएँ जोड़ सकते हैं.”