Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी को दी जमानत, पीड़िता को 18 साल होने पर करेगा शादी
मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच (Madurai bench of Madras High Court) ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी है कि पीड़िता को 18 साल होने पर शादी करेगा. गिरफ्तार आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है.
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच (Madurai bench of Madras High Court) ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी है कि पीड़िता को 18 साल होने पर शादी करेगा. गिरफ्तार आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार है. पीड़िता परिवार के शिकायत के बाद पुलिस ने उसे सितंबर महीने में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपी जमानत को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट में पीड़ित परिवार की तरफ से शादी करने को लेकर एफिडेविट दाखिल करने के बाद जमानत दे दी गई है.
मामला तमिलनाडु के तूतूकुड़ी जिले (Thoothukudi district) का है. पीड़िता परिवार की तरफ से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. इस बीच कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान आरोपी के परिवार वाले अपने बेटे की शादी पीड़िता से करने को राजी हुए. जिसके बाद कोर्ट में शादी को लेकर एफिडेविट दायर की गई. याचिका में कहा गया कि पीड़िता से आरोपी शादी करना चाहता है. जब वह 18 साल की हो जाएगी. वह उससे शादी कर लेगा. यह भी पढ़े: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैंगरेप पीड़ित लड़की को केरोसिन डालकर जलाया, हालत गंभीर, 4 हिरासत में, मुख्य आरोपी अब भी फरार
कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दस हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने के बाद 30 अक्टूबर 2021 तक शादी का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है. आरोपी परिवार की तरफ से कोर्ट में जमानत की राशि जमा करने के बाद आरोपी को जमानत दे दी गई है. बता दें कि पीड़िता गर्भवती है. वह अक्टूबर अक्टूबर 2021 में 18 साल की हो जायेगी है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 06, 2020 05:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

