नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदला

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) जिले में कुछ दिनों पहले एक पांच साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था. जिला अदालत ने आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए) और 302 (हत्या) का दोषी पाया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit-Pixabay)

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) जिले में कुछ दिनों पहले एक पांच साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया था. जिला अदालत ने आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ए) और 302 (हत्या) का दोषी पाया था. जिसके बाद आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था जिसमें से 25,000 रुपये पीड़िता के परिवार को देने के लिए कहा गया था.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के मौत की सजा को बदलकर उसे 25 साल की सजा में बदल दिया है. आरोपी को अब बिना किसी राहत के इस सजा को काटना होगा. आरोपी का नाम सचिन सिंह (Sachin Singh) है. बता दें कि उसे सतना जिले की मैहर (Maihar) अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी.

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सरकारी अभियोजक सुनील त्रिपाठी के अनुसार इत्मा गांव की पीड़िता की 23 फरवरी, 2015 को बस छूट गई थी. जिसपर पीड़िता के चाचा ने आरोपी से पूछा था कि क्या वह उसे स्कूल ले जा सकता है? आरोपी के पास वैन थी और परिवार के सदस्य उसे अच्छी तरह से जानते थे.

पुलिस के अनुसार आरोपी बच्ची को एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह उसे पारासवाड़ा के पास स्थित कुएं पर ले गया. पहले उसने बच्ची का गला घोंटने की कोशिश की, इसमें नाकाम रहने पर उसने बच्ची को पानी में फेंक दिया.

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