Madhya Pradesh: खंडवा में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में निर्दलीय पार्षद अशफाक खान गिरफ्तार
मध्य प्रदेश पुलिस ने खंडवा में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में निर्दलीय पार्षद अशफाक खान और उसके सहयोगी उमेद खान को गिरफ्तार किया है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
भोपाल, 18 अप्रैल: मध्य प्रदेश पुलिस ने खंडवा में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में निर्दलीय पार्षद अशफाक खान और उसके सहयोगी उमेद खान को गिरफ्तार किया है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने रविवार को खंडवा के एक होटल में अपने हिंदू दोस्त के साथ बैठने पर एक मुस्लिम लड़की को पीटने की घटना पर पुलिस की कार्रवाई के बाद पथराव करने और तनाव पैदा करने के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह भी पढ़ें : IPL 2023: मुंबई पुलिस ने वानखेड़े स्टेडियम से पांच सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार
लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को लड़की और उसके पुरुष मित्र की पिटाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में रात में, नारेबाजी करती भीड़ एक स्थानीय पुलिस थाने में घुस गई और पुलिस पर पक्षपातपूर्णकार्रवाई का आरोप लगाया. इसी बीच भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें तीन लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना ने जिला प्रशासन को तनाव में धारा 144 लागू करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बाद में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. इसके बाद से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
मिश्रा ने कहा, अशफाक और उसके सहयोगी पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पता चला है कि अशफाक का आपराधिक इतिहास रहा है. खंडवा में हिंसा भड़काने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मैंने पुलिस को पूर्व में ऐसी अन्य घटनाओं में अशफाक की संलिप्तता का पता लगाने का निर्देश दिया है. मध्य प्रदेश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और शांति और सद्भाव को भंग करने की कोशिश करने वालों को दंडित किया जाएगा.
पुलिस के अनुसार, 2020 में अशफाक पर धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था. उसके खिलाफ पहले भी एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनके अलावा 2021 में उस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं 294, 323, 324, 147, 148, 452 और 506 के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे.
खंडवा कलेक्टर सतेंद्र शुक्ला ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बाहर इकट्ठा होने से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने का अनुरोध भी किया है. उन्होंने कहा कि इलाके में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और स्थिति नियंत्रण में है.